New CBDT Notification-Luxury Goods
हाल ही में Central Board of Direct Taxes ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत कुछ specific luxury goods की sale पर 1% टैक्स (TCS) कटा करेगा। यह TCS, luxury goods बेचने वाला काटेगा और फिर खरीदार के Income Tax खाते में जमा करवाएगा।
खरीदार अपनी IT Return भरने के समय कटा हुआ TCS अपनी कुल टैक्स liability के साथ एडजस्ट कर सकता है।
Effective Date:
यह Notification 22 अप्रैल 2025 से लागू है।
Rate of TCS:
1% under section 206C(1H)
इस Notification के अनुसार कोई भी विक्रेता जो Specified Luxury Goods की बिक्री के लिए ₹10 लाख से अधिक मूल्य प्राप्त करता है, उसे भुगतान प्राप्त होने के समय खरीदार से 1% टीसीएस काटना होगा।
LIST OF SPECIFIED LUXURY GOODS:
* Wrist Watches
* Art Works– जिसमें प्राचीन वस्तुएँ, पेंटिंग, मूर्तियाँ शामिल हैं।
* Collectibles – जैसे सिक्के और टिकट
* Luxury Vehicles – नौका, रोइंग बोट, डोंगी, हेलीकॉप्टर
* Luxury Sunglasses
* Luxury Bags– जिसमें हैंडबैग, पर्स शामिल हैं ।
* Luxury Shoes– कोई भी विलासिता/महंगा जूतों का जोड़ा
* Sports Goods and Sport wear– जैसे गोल्फ किट, स्की-वियर
* Home Theater
* Race Horses – रेस क्लबों में घुड़दौड़ के लिए या पोलो के लिए
यह सब लेनदेन खरीदारों के Form 26AS में दिखाई देंगे। और इसके लिए सब विक्रेताओं को TDS/ TCS Number लेना पड़ेगा। अधिक जानकारी पाने के लिए DM करें।
DISCLAIMER:
यह एक सामान्य जानकारी है। इसको किसी किस्म से Legal Advice न माना जाए। अपने case में specific legal advice पाने के लिए अपने वकील या CA या Tax Consultant से सलाह अवश्य कीजियेगा।
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